रांची में आय से अधिक संपत्ति मामले में निलंबित IAS अधिकारी विनय चौबे की जमानत याचिका पर आज एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) की विशेष कोर्ट में सुनवाई होगी। यह मामला पिछले साल नवंबर में प्रकाश में आया था, जब एसीबी ने चौबे और उनके परिवार के कुछ सदस्यों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।
जानकारी के अनुसार, निलंबित IAS विनय चौबे ने 9 मार्च 2026 को कोर्ट में जमानत की याचिका दाखिल की थी। चौबे पर आरोप है कि उन्होंने अपने सरकारी पद का दुरुपयोग कर अपनी संपत्ति को नियमों के विरुद्ध बढ़ाया। प्राथमिकी में उनके अलावा उनकी पत्नी, ससुर और साल सहित कुछ सहयोगियों को भी आरोपी बनाया गया है।
इस मामले में एसीबी का कहना है कि जांच में यह तथ्य सामने आए हैं कि चौबे और उनके सहयोगियों ने अवैध तरीकों से संपत्ति अर्जित की। जमानत याचिका पर आज की सुनवाई इस लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है कि इससे मामले की दिशा पर भी असर पड़ सकता है। कोर्ट का यह फैसला निलंबित IAS अधिकारी और उनके परिवार के भविष्य के साथ-साथ अन्य संबंधित आरोपियों के लिए भी अहम होगा।











